Breaking News
भारत-पाक वार्ता पर फिर अमेरिका की दखल की मांग, शहबाज शरीफ ने ट्रंप से लगाई उम्मीदें
सीएम धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में लगाया सीता अशोक का पौधा
हरिद्वार ज़मीन घोटाले पर धामी सरकार का ऐतिहासिक वार, 2 IAS, 1 PCS समेत 12 अफसर निलंबित, विजिलेंस को सौंपी गई जांच
खेल मंत्री के निर्देश पर कॉन्ट्रैक्ट कोचों का कार्यकाल एक साल बढ़ा
बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जुलाई में बन सकते है बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष 
उत्तराखंड में आज दो जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने जिले का हाल
बीजेपी ने निकाली “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा”, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि
बड़ी खबर : तहसील का नाजिर 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने संभाला भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 और नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को तय की।

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने का आग्रह किया था, हालांकि, कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। केंद्र ने CAA पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। मेहता ने पीठ से कहा, CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

सीजेआई ने कहा कि एसजी बयान देने को तैयार नहीं हैं और इसलिए कार्यवाही 9 अप्रैल को सूचीबद्ध की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अनुरोध किया कि इस बीच कोई नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। एसजी ने नागरिकता देने के संबंध में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top