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दाल मखनी और बटर चिकन की जंग ने दिल्ली की अदालत में दी दस्तक

दो होटल बटर चिकन और दाल मखनी पर भिड़े

नई दिल्ली। शहर के दो रेस्तरां मोती महल और दरियागंज के बीच बटर चिकन और दाल मखनी के आविष्कार को लेकर विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। वादी मोती महल ने अपने मुकदमे में दावा किया कि उनके संस्थापक कुंदन लाल गुजराल ने पहले तंदूरी चिकन की डिश बनाई और बाद में बटर चिकन और दाल मखनी व्यंजन बनाकर विभाजन के बाद उन्हें भारत लाए। मोती महल ने मुकदमे में दावा किया है कि 1950 के दशक से ये व्यंजन उनकी ब्रांड पहचान का हिस्सा रहे हैं और इनकी टैगलाइन ‘बटर चिकन एंड दाल मखनी के आविष्कारक’ है।

मुकदमे में कहा गया है कि दाल मखनी का आविष्कार बटर चिकन के आविष्कार से निकटता से जुड़ा हुआ है। गुजराल ने काली दाल के साथ यही नुस्खा लगाया था और लगभग उसी समय दाल मखनी बनाई थी। चूंकि उस समय कोई प्रशीतन नहीं था, इसलिए चिकन के बिना बिके हुए बचे हुए को संग्रहीत नहीं किया जा सकता था।

इसलिए, शेफ, जो अपने पके हुए चिकन के सूखने के बारे में चिंतित था, ने एक सॉस का आविष्कार किया जिसके साथ वह उन्हें फिर से हाइड्रेट कर सकता था। सूट में कहा गया है कि यह गाढ़ी चटनी (मखनी) पकवान को एक तीखा और मनोरम स्वाद प्रदान करती है।

वादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह कर रहे हैं कि उनके दरियागंज रेस्तरां दरियागंज के पहले मोती महल रेस्तरां से जुड़े हैं। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 16 जनवरी को दरियागंज रेस्तरां के मालिकों को समन जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि उन्हें हाल ही में वादी पेपर-बुक की एक प्रति प्रदान की गई थी और उन्हें विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए।

उन्होंने सेठी की दलीलों पर जोरदार विवाद किया और पूरे मुकदमे को गलत, निराधार और कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया और कहा कि वे किसी भी गलत प्रतिनिधित्व या दावे में शामिल नहीं हैं और मुकदमे में लगाए गए आरोप सच्चाई से बहुत दूर हैं।

पेशावर में मोती महल रेस्तरां की एक तस्वीर के बारे में, सिब्बल ने कहा कि रेस्तरां दोनों पक्षों के पूर्ववर्तियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, इस प्रकार छवि पर विशेष अधिकारों के किसी भी दावे को अमान्य कर दिया गया है जो वादी दावा कर सकते हैं। (साभार)

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